दो महिला समेत पांच को हत्या में आजीवन कारावास
सजा के साथ कोर्ट न लगाया 15 हजार रूपये का अर्थदंड
मेरठ। ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के अन्तर्गत थाना लिसाडी गेट पुलिस व मॉनीटरिंग सैल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के मुकदमे में प्रकाश में आये 5 अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व 15 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
चलाए जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी कोतवाली के पर्य़वेक्षण मे थाना लिसाडी गेट पुलिस द्वारा मा0न्याय़ालय के समक्ष पेश किये गये साक्ष्यों तथा सजा दिलाने हेतु मॉनिटरिंग सैल व पैरोकार हेमन्त कुमार की गयी सशक्त पैरवी के आधार पर न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्ययाधीश जनपद मेरठ कोर्ट नंबर-12 द्वारा शुक्रवार को हत्या के मुकदमे में प्रकाश में आये अभियुक्तगण .फिरोज .रुकसाना .दानिश्ता .अमजद .नफीस प्रत्येक को आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
ये थे मामला
वर्ष 2024 में अज्ञात अभियुक्तों द्वारा एक अज्ञात पुरुष की गर्दन काटकर हत्या कर शव को प्लास्टिक के बोरी मे रखकर फैंक देने के संबध मे दी गयी ।विवेचना के मध्य मृतक शव की शिनाख्त सुहैल निवासी ग्राम तिल मण्डपा थाना दनकौर जिला गौतमबुद्दनगर के रुप में हुई । विवेचना के मध्य संकलित साक्ष्यो के आधार पर फिरोज निवासी उज्जवल गार्डन,रुकसाना कायस्थ बढ्ढा .दानिश्ता सोमदत्त अमजद निवासी ग्राम बझेडा नफीस पुत्र इंशाल्लाह निवासी ग्राम बझेडा थाना कपूरपूर जनपद हापुड का नाम प्रकाश में आया ।


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