बिजली बिल राहत योजना तीसरा चरण
390878 उपभोक्ताओं द्वारा पूर्ण भुगतान, योजना के अन्तर्गत अब तक 547.97 करोड की छूट प्रदान
अब तक कुल 611036 उपभोक्ताओं ने छूट का लाभ पाने के लिए कराया पंजीकरण
मेरठ । प्रबन्ध निदेशक रवीश गुप्ता के निर्देशन में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि. द्वारा "बिजली बिल राहत योजना 2025-26" के तृतीय चरण को उपभोक्ताओं से व्यापक समर्थन मिल रहा है। योजना का तृतीय चरण 6.02.2026 से प्रारम्भ हो गया है योजना का उद्देश्य लंबित विद्युत बकाया एवं विद्युत चोरी प्रकरणों के त्वरित एवं सरल निस्तारण हेतु उपभोक्ताओं को विशेष राहत प्रदान करना है।
प्रबंध निदेशक ने बताया कि 11 फरवरी तक पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि. के 14 जनपदों में कुल 611036 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है इनमें से विद्युत चोरी श्रेणी के अन्तर्गत कुल 48863 उपभोक्ताओं ने योजना में पंजीकरण कराया है। योजना के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को अब तक 547.97 करोड रूपये की छूट प्रदान की गई है और 390878 उपभोक्ताओं ने पूर्ण भुगतान कर लाभ प्राप्त किया है।
जिसमें मुरादाबाद जोन के अन्तर्गत 137199 उपभोक्ताओं द्वारा, योजना में पंजीकरण कराया गया है एवं रू0 90.58 करोड की छूट प्राप्त कर उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं।
गजरौला जोन में कुल 109001 उपभोक्ताओं द्वारा, योजना में पंजीकरण कराया गया है एवं रू0 79.66 करोड की छूट अब तक उपभोक्ताओं को प्रदान की गई है।
बुलन्दशहर जोन के अन्तर्गत अब तक 91944 उपभोक्ताओं द्वारा, पंजीकरण कराया गया हैं और रू0 66.83 करोड की छूट प्राप्त कर उपभोक्ता लाभान्वित हुए है।
सहारनपुर जोन के अन्तर्गत, कुल पंजीकरण 82970 और रू0 128.48 करोड की छूट।
मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत, 74825 पंजीकरण, रू0 69.99 करोड की छूट।
मेरठ जोन-2 के अन्तर्गत, 60129 पंजीकरण और रू0 41.28 करोड की छूट।
विद्युत चोरी प्रकरणों में 26925 उपभोक्ताओं ने पूर्ण भुगतान कर लाभ प्राप्त किया है जो पंजीकृत उपभोक्ताओं का 55.10 प्रतिशत है जो योजना के प्रति उपभोक्ताओं के बढते विश्वास को दर्शाता है। इस चरण के अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के घरेलू (02 किलोवाट तक) और वाणिज्यिक (01 किलोवाट तक) श्रेणी व भार के नेवर पेड एवं लॉन्ग अनपेड तथा विद्युत चोरी के समस्त प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट हेतू सभी पात्र उपभोक्ताओं को बकाया राशि के व्याज पर, 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है साथ ही मूल बकाया धनराशि पर, 15 प्रतिशत तक की छूट का लाभ भी उपलब्ध है इसके अतिरिक्त विद्युत चोरी से संबंधित प्रकरणों में 40 प्रतिशत तक की छूट प्रदान कर, मामलों में त्वरित निस्तारण का अवसर दिया जा रहा है।
यह योजना उपभोक्ताओं को अपने लंबित बकाया का निपटान कर, नियमित उपभोक्ता बनने का सुनहारा अवसर प्रदान करती है। निगम द्वारा सभी पात्र उपभोक्ताओं से अपील की गई है की वे इस विशेष राहत योजना का लाभ उठाते हुए, समय से अपना बकाया जमा करें, योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता अपने निकटतम SDO कार्यालय, विभागीय कलेक्शन सेंटर, जन सुविधा केन्द्र (CSC). फिनटेक प्रतिनिधि, विद्युत सखी, मीटर रीडर (बिलिंग एजेन्सी) अथवा www.uppcl.org पर पंजीकरण करा सकते हैं। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए उपभोक्ता 1912 हैल्पलाईन नं० पर संपर्क कर सकते है


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