संभल हिंसा मामला

 एएस पी अनुज चौधरी पहुंचे हाई कोर्ट 

 एफ आई आर रद्द कराने की गुहार,सीजेएम के आदेश को दी चुनौती

संभल । सम्भल हिंसा में ए एस पी अनुज चौधरी  ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। संभल में सीओ रह चुके और वर्तमान में फिरोजाबाद में एएसपी पद पर तैनात अनुज चौधरी की यह याचिका संभल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम के उस आदेश के खिलाफ है, जिसमें 20 पुलिसकर्मियों समेत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे।

दरअसल, 24 नवंबर 2024 को संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हालात बिगड़ गए थे और बड़े स्तर पर हिंसा भड़क उठी थी। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। इस पूरी कार्रवाई को लेकर उस समय के सीओ अनुज चौधरी पर एकतरफा और अनुचित कार्रवाई के आरोप लगे थे।

घायल युवक के पिता ने किया था मुकदमा

इस हिंसा में घायल हुए युवक आलम के पिता यामीन ने सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि पुलिस की गोली से उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ। उन्होंने अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों को नामजद करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। मामले की सुनवाई के बाद सीजेएम विभांशु सुधीर ने पुलिस रिपोर्ट को संदेहास्पद मानते हुए 9 जनवरी को 11 पन्नों के आदेश में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे।

हाईकोर्ट में रिवीजन याचिका

अब एएसपी अनुज चौधरी ने इस आदेश को गलत बताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिवीजन याचिका दाखिल की है। उन्होंने दलील दी है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश कानूनन उचित नहीं है, इसलिए इसे रद्द किया जाए। हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।

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