जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 163 लागू

 उल्लघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई 

 मेरठ । त्यौहारों को देखते हुए डीएम के  आदेश पर पूरे जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 163 लागू कर दी गयी दी है। जिसका उल्लघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

जिला मजिस्ट्रेट डा. वी.के. सिंह ने बताया कि आगामी माह/दिनों में नववर्ष का प्रारंभ, हजरत अली का जन्म दिवस, बसंत पंचमी, गणतंत्र दिवस, महाशिवरात्रि तथा विभिन्न आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओ एवं महाविद्यालयो की परीक्षाएं प्रस्तावित/हो रही है। मेरठ एक संवेदनशील जिला है जिसके परिप्रेक्ष्य में यह संभव है कि कतिपय अराजक, समाज विरोधी, शरारती, साम्प्रदायिक एवं आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व समाज में साम्प्रदायिक, जातिगत, वर्गगत, विद्वेष तथा अफवाहें फैलाकर सामाजिक समरता, सदभाव व कानून एवं शांति व्यवस्था बिगाडने का सुनियोजित प्रयास कर सकते है। आगामी दिवसो में विभिन्न धार्मिक एवं राजनैतिक संगठनों/संस्थाओ/व्यक्तियो आदि द्वारा जनपद के विभिन्न भागो में धरना, प्रदर्शन, जुलूस मार्च, पदयात्रा इत्यादि द्वारा अथवा अन्य प्रकार के अविधिक, असमाजिक, क्रिया-कलापो एवं कार्यक्रमो से शांति भंग की जा सकती है। इसी को देखते हुए मंगलवार से आगामी 27 फरवरी तक  मध्य रात्रि तक पूरे जिले में धारा 163 लागू रहेगी। 

 इस दौरान किसी भी प्रचार आदि के लिए अपने साथ-साथ किसी अन्य व्यक्ति की भूमि, भवन आदि का किसी भी रूप में प्रयोग बिना पूर्व अनुमति नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति भवन स्वामी की अनुमति के बिना उसके भवन, दीवार अथवा अन्य स्थान पर पोस्टर हैण्डबिल नहीं चिपकाएगा, प्रचार लेख नहीं करायेगा और न ही होर्डिग अथवा कटआउट लगायेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के समारोह/कार्यक्रम/जुलूस आदि कार्यक्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्रो जैसे लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग किसी भी दशा में बिना पूर्व अनुमति के नहीं करेगा एवं पूर्व अनुमति की दशा में भी अनुमति की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। 


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