एमआईईटी बीटेक के छात्र की हत्या में चार छात्रों को आजीवन कारावास की सजा
-13 मार्च 2022 को कॉलेज परिसर में चाकू से हमला कर की थी हत्या
मेरठ। कालेज में परिसर में बीटेक के छात्रा की चाकुओं से गोदकर हत्या के मामले में कोर्ट ने चार छात्रों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से दंडित किया है। इनमें दो छात्र मुजफ्फरनगर व एक गाजियाबाद का रहने वाला है।
जानी थाने में पुष्पेंद्र कुमार निवासी शिकोहपुर थाना बड़ौत जिला बागपत ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बताया था कि उनका बेटा निखिल तोमर एमआइइटी कॉलेज से बीटेक कर रहा था। 13 अप्रैल 2022 को वह बेटे की फीस जमा कराने के लिए कॉलेज गए थे। कालजे पहुंचने पर देखा बेटे पर अभिषेक शर्मा निवासी गली नंबर मोदीनगर, जिला गाजियाबाद, आदर्श निवासी त्रिवेणी शुगर मिल, खतौली, जिला मुजफ्फरनगर, आयुष निवासी नाला मंसूरपुर, जिला मुजफ्फरनगर व प्रिंस निवासी ईशापुरम, गंगानगर जिला मेरठ चाकू से हमला कर रहे थे। उन्होंने बचाने का प्रयास किया तो आरोपियों ने उन पर भी चाकू से हमला किया। आरोपियों के हमले से बेटे की मौत हो गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चारों छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। मुकदमे की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तृतीय में हुई। ऑपरेशन कनविक्शन के तहत एसएसपी डा. विपिन ताडा ने इस मुकदमे में प्रभावी पैरवी के आदेश जानी थाना पुलिस को दिए थे, ताकि समय पर गवाहों के कोर्ट में बयान कराए जा सके। मंगलवार को न्यायाधीश सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील को सुना और गवाहों के बयान व साक्ष्य के आधार न्यायाधीश ने अभिषेक, आदर्श, आयुष व प्रिंस को आजीवन कठोर कारावास की सजा और पचास हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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