भीमा-कोरेगांव मामले में महेश राउत को अंतरिम जमानत
नई दिल्ली (एजेंसी)।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एल्गार परिषद-भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी महेश राउत को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ महेश राउत की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद उन्हें जेल में रखे जाने को चुनौती दी थी।
शीर्ष अदालत ने राउत की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सी यू सिंह के इस तर्क पर गौर किया कि आरोपी रूमेटाइड अर्थराइटिस से पीड़ित है। पीठ ने कहा, "आवेदक चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत मांग रहा है और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि उसे वास्तव में (बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा) जमानत दी गई थी, हम छह सप्ताह की अवधि के लिए चिकित्सा जमानत देने के पक्ष में हैं।"
हाईकोर्ट ने महेश राउत की जमानत याचिका स्वीकार कर ली, लेकिन राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के अनुरोध पर अपने ही आदेश पर एक हफ्ते के लिए रोक लगा दी।
इसके बाद शीर्ष अदालत ने मामले में उनकी रिहाई पर लगी रोक को बढ़ा दिया। राउत के वकील ने पहले कहा था कि कार्यकर्ता रूमेटाइड अर्थराइटिस से पीड़ित हैं और उन्हें विशेष चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है जो जेल या जेजे अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, जहां उनकी जांच की गई है।
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