मेरठ के 6 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को जारी किया कारण बताओ नाेटिस
21 अगस्त तक नोटिस का जवाब के लिए देना होगा हलफनामा
2-3 सितम्बर को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना
मेरठ। जिला निर्वाचन अधिकारी मेरठ ने एतद्द्वारा सूचित करते हुये बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के प्राविधानों के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत उत्तर प्रदेश राज्य के 121 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा वर्ष 2019 से वर्ष 2025 (06 वर्षो) के मध्य आयोग द्वारा आयोजित निर्वाचनों में एक भी चुनाव नहीं लड़े जाने के फलस्वरूप भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के कम में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निम्नलिखित पार्टियों को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है जो इस प्रकार है-
भारत न्याय दल पता- एनएच 58 दिल्ली बाईपास रोड गोपाल विहार म0नं0-48 मेरठ, आम दल पता- प्लॉट/भवन नं0-191 बुद्धा एन्कलेव लोहिया नगर, मेरठ, अखिल भारतीय लोकतंत्र पार्टी पता- ग्राम व पोस्ट दत्तावली, जिला मेरठ, राष्ट्रीय बहुजन क्रांति दल पता-ग्राम दत्तावली गेशूपुर, जयभीम नगर गढ रोड नियर मेडिकल कालेज, तहसील मेरठ जिला मेरठ, राष्ट्रीय एकता पार्टी (सेक्युलर) पता- भवन नं0-543 मौहल्ला उपादियान, वार्ड नं0-14, किठौर जिला मेरठ, ऑल इंडिया रविदास समता पार्टी पता- भगवत सिंह भवन नं0-10, सैक्टर-11, शास्त्रीनगर मेरठ है।
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा उपरोक्त पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को जारी कारण बताओं नोटिस पार्टी के पंजीकृत पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया गया है। कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में उक्त पार्टी के अध्यक्ष/महासचिव अपना प्रत्यावेदन हलफनामा एवं सुसंगत अभिलेखों के साथ दिनांक 21 अगस्त, 2025 तक कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, चतुर्थ तल विकास भवन् जनपथ मार्केट, लखनऊ-226001 को उपलब्ध करा सकते है एवं सुनवाई हेतु नियत तिथि 2 सितम्बर, 2025 एवं 3 सितम्बर, 2025 को कार्यालय अवधि में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 के समक्ष उनके कार्यालय में उपस्थित हो सकते है। यदि पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में निर्धारित तिथि के भीतर प्रत्यावेदन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो यह माना जायेगा कि पार्टी को इस मामले में कुछ नहीं कहना है और पाटी को राजनैतिक दलों की सूची से हटाये जाने के सम्बन्ध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ०प्र० की ओर से संस्तुति सहित प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित कर दिया जायेगा।
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