मणिपुर में राष्ट्रपति शासन छह महीने और बढ़ा
राज्यसभा में अमित शाह का प्रस्ताव हुआ पास
नई दिल्ली (एजेंसी)।मणिपुर में जारी राजनीतिक अस्थिरता के बीच केंद्र सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह विस्तार 13 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रस्तुत सांविधिक प्रस्ताव को राज्यसभा में स्वीकार कर लिया गया है।
राज्यसभा में प्रस्तुत प्रस्ताव में कहा गया है कि यह सदन मणिपुर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा 13 फरवरी 2025 को जारी की गई उद्घोषणा को 13 अगस्त 2025 से छह महीने की अवधि तक जारी रखने को मंजूरी देता है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के साथ ही मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की दूसरी अवधि औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अनुसार, राष्ट्रपति शासन छह-छह महीने की अवधि में अधिकतम तीन वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए हर छह महीने में संसद की मंजूरी आवश्यक होती है। मणिपुर में यह पहला विस्तार है, जिससे संकेत मिलता है कि राज्य में राजनीतिक स्थिरता अभी भी बहाल नहीं हो पाई है।
गौरतलब है कि मणिपुर में 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद कोई वैकल्पिक सरकार नहीं बन पाई, जिसके कारण राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा।
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