गन्ना भुगतान में लापरवाही पर उप गन्ना आयुक्त सख्त, चीनी मिलों को चेतावनी

मेरठ। गन्ना भवन स्थित सभागार में मेरठ परिक्षेत्र के उप गन्ना आयुक्त राजीव राय की अध्यक्षता में मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में गन्ना सत्र 2024-25 के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति की समीक्षा की गई। 

उप गन्ना आयुक्त ने गन्ना मूल्य भुगतान में शिथिलता बरतने वाली चीनी मिलों के प्रतिनिधियों को सख्त निर्देश दिए कि वे किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का तत्काल भुगतान सुनिश्चित करें।उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि किसी चीनी मिल द्वारा भुगतान की धनराशि का डायवर्जन किया जाता है, तो इसे गंभीर अपराध मानते हुए मिल के खिलाफ सख्त कानूनी एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

राजीव राय ने आगामी पेराई सत्र 2025-26 की तैयारियों की भी समीक्षा की और सर्वे-सट्टा प्रदर्शन कार्यक्रम को समयबद्ध ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सर्वे से प्राप्त अंतिम आंकड़ों के आधार पर ग्रामवार 63 कॉलम सूची का प्रदर्शन किया जाए, ताकि सभी गन्ना किसानों को उनके दर्ज रकबे की जानकारी समय से मिल सके।फील्ड स्टाफ को निर्देशित किया गया कि 20 जुलाई से 30 अगस्त 2025 तक ग्राम स्तर पर सर्वे व सट्टा प्रदर्शन करते हुए प्राप्त आपत्तियों का तत्परता से निस्तारण सुनिश्चित करें।

उप गन्ना आयुक्त ने कहा कि उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 के अंतर्गत टैगिंग आदेश का पालन अनिवार्य है। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित मिल पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, आगामी पेराई सत्र की तैयारी के लिए सभी मिलों को अपने मरम्मत और रखरखाव कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश भी दिए गए।

समीक्षा बैठक में रिटर्न फाइलिंग, टीडीएस वापसी और ऑडिट आपत्तियों के समयबद्ध निस्तारण के लिए सहकारी गन्ना विकास समितियों के सचिवों को निर्देशित किया गया। बैठक में सभी जिला गन्ना अधिकारी, सहकारी गन्ना समितियों के सचिव, फील्ड स्टाफ और क्षेत्र की सभी चीनी मिलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।


 

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