मालेगांव विस्फोट फैसला 

हाईकोर्ट में देंगे चुनौती: पीड़ित परिवारों के वकील

 नयी दिल्ली। मालेगांव विस्फोट मामले में कोर्ट के आए फैसले के बाद अब पीड़ित परिवारों ने हाईकोर्ट जाने का फैसला किया है। पीड़ित परिवारों के वकील एडवोकेट शाहिद नदीम ने कहा कि बम विस्फोट की पुष्टि कोर्ट ने कर दी है। हम इस बरी करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। हम स्वतंत्र रूप से अपील दायर करेंगे।

अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने कहा कि मालेगांव विस्फोट मामले का फैसला निराशाजनक है। विस्फोट में छह नमाजी मारे गए और लगभग 100 घायल हुए। उन्हें उनके धर्म के कारण निशाना बनाया गया। जानबूझकर की गई घटिया जाँच/अभियोजन पक्ष ही उन्हें बरी करने के लिए ज़िम्मेदार है। उन्होंने आगे कहा, "विस्फोट के 17 साल बाद, अदालत ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। क्या मोदी और फडणवीस सरकारें इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगी, जिस तरह उन्होंने मुंबई ट्रेन विस्फोटों में आरोपियों को बरी करने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी? क्या महाराष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल जवाबदेही की माँग करेंगे? उन छह लोगों को किसने मारा?

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