डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हाईकोर्ट से राहत
डिग्री को चुनौती देने वाली याचिका खारिजप्रयागराज (एजेंसी)।प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को इलाहाबाद कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनकी डिग्री को चुनौती देने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दी। अधिवक्ता दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने मौर्य की डिग्री को फर्जी बताते हुए क्रिमिनल रिवीजन याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकल पीठ कर रही है।
दिवाकर त्रिपाठी ने केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री को फर्जी बताते हुए क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया था, जिसे कोर्ट ने सुनवाई के बाद 25 मई को आर्डर रिजर्व कर लिया था। सोमवार को क्रिमिनल रिवीजन याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी।
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