कलेक्ट्रेट में बिना हेलमेट पर लगी पाबंदी
डीएम ने जारी किए आदेश, बिना हेलमेट पहन कर आने वाले कर्मचारियों की लगेगी अनुपस्थिति ,कटेगा वेतन
पंप संचालकों को भी दिए डीएम ने संख्त निर्देश
मेरठ। जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत कलेक्ट्रेट परिसर में बिना हेलमेट के प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह नियम सभी सरकारी कर्मचारियों और आम नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा।
डीएम के आदेशानुसार, यदि कोई सरकारी कर्मचारी बिना हेलमेट के कलेक्ट्रेट आता है, तो उसे गेट पर ही रोक दिया जाएगा। लगातार नियम तोड़ने वाले कर्मचारियों की अनुपस्थिति दर्ज की जाएगी और वेतन में कटौती की जाएगी। साथ ही चालान की कार्रवाई भी की जा सकती है।
इसके अतिरिक्त, 'नो हेलमेट नो फ्यूल' नीति को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी को पेट्रोल पंपों पर इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष टीम गठित करने को कहा गया है। यह टीम पेट्रोल पंपों पर जाकर नियमों के पालन की जांच करेगी।कलेक्ट्रेट परिसर के पास स्थित कचहरी में प्रतिदिन हजारों लोगों का आना-जाना होता है। इस कड़े निर्णय का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और लोगों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह पहल न केवल सरकारी कर्मचारियों बल्कि आम नागरिकों के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य है।
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