एकमुश्त समाधान योजना में द्वितीय चरण की अवधि 22 जनवरी 2025 तक बढ़ी
मेरठ। पीवीवीएनएल द्वारा एकमुश्त समाधान योजना मेंद्वतीय चरण की तिथि आगामी 22 जनवरी तक बढा दी गयी है। उपभोक्ता जल्द से जल्द योजना का लाभ उठाए
प्रबन्ध निदेशक ईशा दुहन, ने बताया कि उपभोक्ताओं को, एकमुश्त समाधान योजना में बकाया विद्युत बिलों के सरचार्ज में अधिक छूट देने के लिये, द्वितीय चरण की अवधि को 15 जनवरी 2025 से बढाकर, 22 जनवरी 2025 कर दिया गया है। प्रबन्ध निदेशक ने बताया कि उपभोक्ताओं के रुझान को देखते हुये योजना की द्वितीय चरण की अवधि 22.01.2025 कर दी गयी है। योजना मे उपभोक्ता को अपना विद्युत बकाया किश्तों में जमा करने की सुविधा भी प्रदान की जा रही है इसके अतिरिक्त यदि शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता पंजीकरण के उपरान्त एकमुश्त भुगतान करते हैं तो उनकों सरचार्ज में अधिकतम छूट प्रदान की जाऐगी। घरेलू, वाणिज्यिक, निजी संस्थान एवं औद्योगिक श्रेणी के सभी बकाये उपभोक्ताओं से अपील है कि एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाने के लिये, उपभोक्ता अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण करायें और सरचार्ज मे छूट का लाभ उठायें।
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के अन्तर्गत आने वाले उपरोक्त श्रेणी के सभी विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की जाती है कि द्वितीय चरण में 22 जनवरी तक पंजीकरण कराकर, सरचार्ज में छूट के स्वर्णिम अवसर का लाभ उठायें। योजना के बारे में किसी भी शंका के समाधान हेतु, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० के हेल्प लाइन नंबर 1912 एवं टोल फ्री नम्बर 18001803002 पर संपर्क कर, योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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