पिता की हत्या करने वाले बेटे को उम्रकैद
पक्षद्रोही हो गए थे गवाह, दोषी पर लगाया गया 30 हजार का अर्थदंड
मुजफ्फरनगर।मुजफ्फरनगर कोर्ट ने पिता की गोली मारकर हत्या करने के मामले में दोषी बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इससे पहले बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया था कि हत्याकांड वाले दिन आरोपी मौके पर नहीं था।
फुगाना थाना क्षेत्र के करौदा महाजन गांव में घरेलू विवाद के चलते पिता शिवराज की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में दोषी बेटे सूरज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जिला जज विनय कुमार द्विवेदी ने फैसला सुनाया।
ये था मामला
गांव में 18 दिसंबर 2023 की रात पिता-पुत्र के बीच कहासुनी हो गई थी। इस दौरान सूरज ने घर पर मौजूद बहन अंशु को कमरे में बंद कर दिया और पिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दिन निकलने पर मृतक के भाई मनोज ने अंशु को कमरे से बाहर निकाला था।
अंशु की हस्तलिखित तहरीर पर मनोज की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल के दौरान गवाह पक्षद्रोही हो गए। लेकिन अंशु की हस्तलिखित तहरीर अभियोजन ने अदालत में पेश की।बचाव पक्ष ने प्ली ऑफ एलीबाई का तर्क दिया। लेकिन यह साबित नहीं कर पाया कि सूरज वारदात की रात दिल्ली में किसी जगह नौकरी कर रहा था। अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध किया। हत्या में आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड, धमकी देने में पांच साल कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड, आर्म्स एक्ट में तीन साल कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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