वायु प्रदूषण पर सुप्रीमकोर्ट सख्त, दिल्ली सरकार को फटकार
सबहेड-बोला- हमसे पूछे बगैर नहीं हटेगा ग्रैप-4
नई दिल्ली (एजेंसी)। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण रोकने के उपायों को लागू करने की मांग की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि राजधानी दिल्ली में ग्रैप 4 लागू करने में इतनी देरी क्यों हुई।
मामले की सुनवाई जस्टिस एएस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने की। कोर्ट की ओर से दिल्ली सरकार के वकील से पूछा गया कि ग्रैप तंत्र क्यों नहीं लागू किया गया? जैसे ही एक्यूआई 401 को पार करता है, स्टेज 3 लागू कर दिया जाना चाहिए। यह 13 तारीख को हुआ था। इसके जवाब में दिल्ली सरकार की ओर कहा गया कि हमने राजधानी में ग्रेप 4 लागू कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह आदेश पारित करने का प्रस्ताव कर रहे हैं कि अधिकारी अदालत की इजाजत के बिन ग्रैप-4 से नीचे नहीं जाएंगे। भले ही वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 300 से नीचे चला जाए।
गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में इस समय प्रदूषण अपने खरनाक स्थिति को भी पार करते नजर आ रहा है। राजधानी दिल्ली के साथ पूरे एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने तक में दिक्कत महसूस हो रही है। जहरीली हवा ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज सुबह 8 बजे से राजधानी दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) का चौथे चरण लागू कर दिया गया है।
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