स्कूलों में तंबाकू बचने की सूची सीएमओ को हर हाल में उपलब्ध करायी जाए -एडीएम सिटी
एडीएम सिटी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय तंबाूक नियंत्रण कार्यक्रम कें तहत बैठक का आयोजन
मेरठ। बुधवार को राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यकम के अन्तर्गत आज दिनांक अपर जिलाधिकारी/नगर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति एवं सचल दल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग व शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वह तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान (TOFEI) के अन्तर्गत शासन द्वारा दी गई गाईडलाईन का अनुपालन समस्त विद्यालय/स्कूलों को तम्बाकू मुक्त कराते हुए एवं मूल्यांकन स्कोर कार्ड बनाकर कार्यालय मुक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित करें। जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐसे विद्यालयो की सूची तैयार करे जिसके 100 गज के दायरे में तम्बाकू की दुकानें है, एवं सूची को मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध करायें।सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों को आदेशित किया गया कि वह अपने अन्तर्गत समस्त विद्यालय/स्कूल के प्रवेश द्वार पर कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 6बी के अन्तर्गत वॉल पेन्टिंग कराना सुनिश्चित करें।सचल दल के सभी सदस्यों को आदेशित किया गया कि वह माह में दो बार छापामारी अभियान अवश्य चलाकर धारा-4,5,6,7, का अनुपालन करानें में आवश्यक कार्यवाही करें।नगर स्वास्थ्य अधिकारी को आदेशित किया गया कि वह निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ.प्र लखनऊ आदेश के अंतर्गत जनपद के नगर निगम/ नगर पालिकाओं में टोबेको वेन्डर लाईसेंसिंग की व्यवस्था लागू कराना सुनिश्चित करें।समस्त सदस्यों को निर्देशित किया गया कि वह तम्बाकू उद्योगों के हस्तक्षेप को रोकने हेतु अनुच्छेद 5.3 के अन्तर्गत किसी भी तम्बाकू कम्पनी के साथ कोई भी गतिविधि साझा न की जाए व उसकी सूचना क्रमेटी के अध्यक्ष को प्रेषित की जाए। ग्राम पंचायत नंगली किठौर को तम्बाकू मुक्त घोषित करने हेतु कोटपा अधिनियम-2003 का अनुपालन पूर्ण रूप से कराने के लिए जिला पंचायती राज अधिकारी को आदेशित किया गया।पुलिस विभाग की मासिक अपराध बैठक में कोटपा अधिनियम-2003 को शामिल करने के लिए आदेशित किया।
No comments:
Post a Comment