कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम सुनवाई हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर हुईं हैं याचिकाएं
नई दिल्ली (एजेंसी)।सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। कॉलेज में हिजाब, बुर्का पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं।
गौरतलब है कि बीती 26 जून को बॉम्बे हाईकोर्ट ने चेंबूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी के एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज के कॉलेज परिसर में हिजाब-बुर्के पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का समर्थन किया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि हिजाब-बुर्के पर प्रतिबंध लगाना छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूल-कॉलेज में ड्रेस कोड अनुशासन बनाए रखने के लिए है, जो शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने के कॉलेज के मौलिक अधिकार का हिस्सा है।
बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट से याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई की अपील की। दलीलों पर ध्यान देते हुए मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि उसने पहले ही मामले के लिए एक पीठ नियुक्त कर दी है और इसे जल्द ही सूचीबद्ध किया जाएगा।
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