अध्यापकों के ट्रांसफर पर लगी रोक इलाहबाद हाईकोर्ट ने हटाई
समायोजन और तबादला पूरा करने की दी छूट
इलाहाबाद,एजेंसी।यूपी में परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के तबादले का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रांसफर पर लगी रोक को हटा दी है। इस मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट अब 14 अगस्त को सुनवाई करेगी। कोर्ट के इस फैसले से प्रदेश के लाखों शिक्षकों को फायदा होगा।
यह आदेश न्यायमूर्ति एस डी सिंह और न्यायमूर्ति डोनादी रमेश की खंडपीठ ने नीरजा अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने आदेश पर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा और सचिव बेसिक शिा बोर्ड मे व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर कोर्ट में समय बद्ध काम की योजना को पेश किया। वहीं कुछ दिनों पहले हुए लेखपालों के तबादले निरस्त किए जा सकते हैं। आयुक्त ने कहा है कि स्थानांतरण नीति का पालन सुनिश्चित किया जाए। पिछले कुछ महीनों से खसरा फीडिंग का अभियान चल रहा है। इस दौरान वेबसाइट में दिक्कत आने के कारण कई जगह खसरा फीडिंग में रुकावट आ रही थी।
इस वजह से काम में देर हो रही था। इस पर कई जिलों के डीएम ने कार्रवाई करते हुए लेखपालों के तबादले कर दिए। खासतौर से लेखपाल संघ के पदाधिकारियों ने विरोध जताया तो उनके भी तबादले कर दिए गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा लखनऊ व सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के हलफनामे में दी गई स्कीम के तहत परिषदीय स्कूलों में छात्र अध्यापक अनुपात में मानक में सरप्लस अध्यापकों के समायोजन व तबादले की प्रक्रिया पूरी करने की नीति को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी है।
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