आजम खान, पत्नी और बेटे को हाईकोर्ट से जमानत

दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में राहत, तीनों अलग-अलग जेल में बंद हैं

प्रयागराज,एजेंसी। सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। बेटे के फर्जी प्रमाण पत्र मामले में हाईकोर्ट से राहत मिली है। तीनों इस वक्त अलग-अलग जेल में बंद है।

अब्दुल्ला के दो बर्थ सर्टिफिकेट मामले में 7 महीने पहले रामपुर की स्पेशल एम पी एमएलए कोर्ट ने बेटे अब्दुल्ला के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आजम खान, पत्नी तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा सुनाई थी।14 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि जमानत के बाद आजम एंड फैमिली जेल से बाहर आ पाएगी या नहीं।आजम खान और उनके परिवार ने  एम पी एमएलए  कोर्ट की सजा के खिलाफ रामपुर सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। सेशन कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल की थी।

2019 में अब्दुल्ला आजम पर केस दर्ज हुआ था

रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में रामपुर के गंज थाने में तब सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाणपत्र होने का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने आईपीसी की धारा 193, 420, 467, 468, 471 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। इसमें आजम खान और उनकी पत्नी डॉ. तंजीन फातिमा को भी आरोपी बनाया था।

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