आम पार्टी को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून तक पार्टी दफ्तर खाली करने का दिया आदेश
नयी दिल्ली,एजेंसी। आम आदमी पार्टी को सोमवार को सुप्रीम ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को अपना दफ्तर खाली करने को कहा है। हालांकि, कोर्ट ने चुनाव के मद्देनजर 15 जून तक की मोहलत दी। दरअसल, आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत की गई थी कि उनका दफ्तर राउज एवेन्यू कोर्ट को आवंटित जमीन पर बना है.आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत की गई थी कि उनका दफ्तर राउज एवेन्यू कोर्ट को आवंटित जमीन पर बना है. हाईकोर्ट ने भी सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए दफ्तर खाली करने को कहा था।
इस मामले में हाईकोर्ट ने भी सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए दफ्तर खाली करने को कहा था। इस फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने दफ्तर खाली करने के लिए कहा है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी नए दफ्तर के लिए सरकार को आवेदन दे सकती है.कोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित विभाग आम आदमी पार्टी के आवेदन पर 4 सप्ताह में फैसला ले. कोर्ट ने साफ किया कि जमीन पहले से कोर्ट को आवंटित है. उस भूमि पर हाई कोर्ट के कर्मचारियों का आवासीय परिसर बनना है. वहां पार्टी दफ्तर नहीं चला सकते.
कोर्ट ने जताई थी कड़ी नाराजगी
इससे पहले 14 फरवरी को इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई थी. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था, किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने आप को ये दफ्तर खाली करने और हाईकोर्ट को जमीन सौंपने का आदेश दिया था. अब कोर्ट ने 15 जून तक इसे खाली करने का आदेश दिया है.शिकायत है कि आप का दफ्तर दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित राउज एवेन्यू के प्लॉट पर चल रहा है. यहां पहले दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री का आवास था, लेकिन बाद में इसमें आम आदमी पार्टी ने अपना दफ्तर बना लिया.
आम आदमी पार्टी बोली- केंद्र ने कोर्ट को भ्रमित किया
इस मामले में आम आदमी पार्टी ने कहा था, हम सुप्रीम कोर्ट के सामने वैध दस्तावेज पेश करेंगे. इस मामले में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को भ्रमित कर रही है. ये भूमि दिल्ली सरकार ने आम आदमी पार्टी को आवंटित की है. इस पर कोई अतिक्रमण नहीं हुआ.
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