ज्ञानवापी प्रकरण 

 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तहखाने में पूजा जारी रहने का फैसला सुनाया 

हाईकोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज 

प्रयागराज, एजेंसी।   ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने  सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष की पूजा जारी रहेगी। 

 बतादें कि इससे पहले वाराणसी की जिला अदालत ने भी मुस्लिम पक्ष को झटका देते हुए हिंदुओं के हक में फैसला सुनाया था। जिला अदालत के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि यहां भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है।

ज्ञानवापी मामले में अधिवक्ता प्रभाष पांडे ने कहा कि आज अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। पूजा जारी रहेगी सनातन धर्म के लिए यह बड़ी जीत है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वे  इसमें रिव्यू कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।

ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सोमवार को  इलाहबाद हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दी है। इसका मतलब है कि जो पूजा चल रही थी वह वैसे ही चलती रहेगी।अगर वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे।  वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि आज, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया के आदेश की पहली अपील को खारिज कर दिया है जो 17 और 31 जनवरी के आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई थी। आदेश का प्रभाव यह है कि ज्ञानवापी परिसर के 'व्यास तहखाना' में चल रही पूजा जारी रहेगी। अगर अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट आती है तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी कैविएट दाखिल करेंगे।




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