मसाजिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

हाईकोर्ट जाने का दिया सुझाव
नई दिल्ली (एजेंसी)।
ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास तहखाना में पूजा पर रोक लगाने की मसाजिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। जिला अदालत के व्यास तहखाना में पूजा की इजाजत देने वाले आदेश के खिलाफ कमेटी की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मसाजिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने का सुझाव भी दिया।
बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी तहखाने में पूजापाठ के वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ मस्जिद पक्ष ने आज तड़के तीन बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सीजेआई ने फाइल देखने के बाद मस्जिद पक्ष को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। सीजेआई ने मुस्लिम पक्ष के वकीलों से कहा कि आपको कोई भी राहत चाहिए तो आप हाईकोर्ट जा सकते हैं।
गौरतलब है कि जिला अदालत ने बुधवार को ज्ञानवापी परिसर में व्यासजी के तहखाने में 30 साल बाद पूजा-पाठ की इजाजत दी थी। आदेश पर अमल करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने कड़ी सुरक्षा में तहखाने में देर रात से ही पूजा-अर्चना शुरू करा दी। गुरुवार तड़के मंगला आरती भी हुई।

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