सरचार्ज में छूट देने के लिये  एकमुश्त समाधान योजना लागू हुई 

विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा करने में बड़ी राहत

मेरठ। दीपावली के शुभ अवसर पर प्रदेश सरकार द्वारा किसान, घरेलू, वाणिज्यिक, निजी संस्थान, ओद्यौगिक उपभोक्ताओं को बिजली बिल में सरचार्ज पर अधिकतम 100 प्रतिशत की छूट प्रदान कर, बड़ी राहत दी है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को सरचार्ज में छूट देने के लिए ‘एकमुश्त समाधान योजना‘ को 8 नवम्बर से 31 दिसम्बर 2023 तक लागू किया है।

प्रबन्ध निदेशक, चैत्रा वी. ने उपभोक्ताओं से योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया है। ‘एकमुश्त समाधान योजना‘ के शुभारम्भ के अवसर पर योजना का लाभ लेने वाले प्रथम उपभोक्ताओं का जनपदवार अधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया और योजना का लाभ दिया गया 14 जनपदों में सायं 04 बजे तक लगभग 5398 उपभोक्ताओं द्वारा योजना में पंजीकरण कराया गया। ‘एकमुश्त समाधान योजना‘ से पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के 4292215 बकायेदार विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल में सरजार्च की छूट का लाभ मिलेगा। 

 बता दें कि किसान, घरेलू, वाणिज्यिक, निजी संस्थान, ओद्यौगिक आदि उपभोक्ताओं को काफी समय से ‘एकमुश्त समाधान योजना‘ का इंतजार था। प्रदेश सरकार द्वारा उपभोक्ताओं की मांग पर दीपावली के शुभ अवसर पर ‘एकमुश्त समाधान योजना‘ लागू कर बड़ी राहत प्रदान की है।सम्मानित उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिए ‘एकमुश्त समाधान योजना‘ लागू की गयी है। यह योजना 08 नवम्बर से 31 दिसम्बर 2023 तक कुल 54 दिनों तक तीन खण्डों में लागू की गयी है। इस योजना का पहला चरण 08 से 30 नवम्बर, दूसरा चरण 1 दिसम्बर से 15 दिसम्बर तथा तीसरा चरण 16 दिसम्बर से 31 दिसम्बर 2023 तक चलेगा। 

योजना के अन्तर्गत घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके तहत समस्त विद्युत भार के एल0एम0वी0-1 (घरेलू), एल0एम0वी0-2 (वाणिज्यिक), एल0एम0वी0-4बी (निजी संस्थान), एल0एम0वी0-5 (निजी नलकूप) एवं एल0एम0वी0-6 (औद्योगिक) उपभोक्ताओं को सरचार्ज राशि पर अधिकतम 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है। साथ ही उपभोक्ताओं को उनके बकाये पर किश्तों में भुगतान की सुविधा का विकल्प भी दिया गया है। योजना के अन्तर्गत विद्युत चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित व्यक्तियों को एकमुश्त भुगतान या किश्तों के माध्यम से अपने जुर्माने की राशि के निस्तारण पर छूट का अवसर प्रदान किया गया है। योजनान्तर्गत एक किलोवाट तक भार वाले उपभोक्ता द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चरण में पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज राशि में 100 प्रतिशत की छूट तथा तीसरे चरण में 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसी प्रकार प्रथम एवं द्वितीय चरण में 12 किश्तों में भुगतान पर 90 प्रतिशत तथा तृतीय चरण में 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 01 कि0वा0 से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को प्रथम अवधि में पूर्ण भुगतान पर 90 प्रतिशत, द्वितीय अवधि में 80 प्रतिशत तथा तृतीय अवधि में 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। उपभोक्ताओं को अपने बिलों को किश्तों में भुगतान का भी विकल्प दिया गया है। किश्तों को नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किश्तों के मामले में अधिकतम कुल 03 डिफाल्ट की अनुमति होगी। किसी भी उपभोक्ता को लगातार 02 डिफाल्ट की अनुमति नही होगी। 

इसी प्रकार 06 किश्तों के प्रकरण में केवल एक डिफाल्ट की अनुमति होगी तथा 06 किश्तों से कम के मामलों में कोई डिफाल्ट की अनुमति नही होगी।

योजनान्तर्गत निजी नलकूप के उपभोक्ताओ को उनके 31 मार्च 2023 तक के देय सरचार्ज एवं अन्य सभी अर्ह उपभोक्ताओं को उनके 31 अक्टूबर 2023 तक के देय सरचार्ज में छूट प्राप्त होगी। उपभोक्ता योजना अवधि में छूट के बाद देय धनराशि का सीधा भुगतान यूपीआई, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राशन की दुकान, किसी भी विभागीय कैश काउन्टर तथा वेबसाइट www.uppcl.org पर ऑनलाइन भुगतान से इस छूट का लाभ ले सकते है।  

उपभोक्ता कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर जाकर योजना के अन्तर्गत छूट के बाद देय राशि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते है। बिल पर लिखा खाता सं0 फीड करते ही उपभोक्ता को समस्त विवरण जिसमें देय धनराशि, मूल धनराशि, सरचार्ज में छूट, भुगतान हेतु राशि आदि परिलक्षित होगीं। 

उपभोक्ता के बिल में यदि संशोधन आवश्यक है तो योजना अवधि में अपने क्षेत्र से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं एस0डी0ओ0 कार्यालय अथवा ग्रामीण क्षेत्रो में सी0एस0सी0 केन्द्रों पर जाकर अथवा स्वयं भी उ0प्र0पा0का0लि0 की वेबसाइट www.uppcl.org के उपभोक्ता कार्नर, सेवा अनुरोध, बिल सुधार अनुरोध में जाकर स्वयं को रजिस्टर कर बिल संशोधन का अनुरोध दर्ज कर सकता है। उपभोक्ता स्वयं भी अपना संशोधित बिल वेबसाइट पर देख सकता है।

विद्युत चोरी के प्रकरणों में उपभोक्ता को देय निर्धारण राशि का 10 प्रतिशत पंजीकरण राशि के रूप में योजना का लाभ लेने के लिये जमा कराना होगा। जिसके उपरान्त शेष निर्धारण राशि (छूट के बाद) को एकमुश्त अथवा अधिकतम 03 किश्तों में जमा कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। इसके लिये नियमित विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ता भी अर्ह होगें, जिनके परिसर में चेकिंग के दौरान अनियमित्ता पाये जाने पर उनके विरूद्ध राजस्व निर्धारण कर बिल निर्गत किया गया है। स्थाई रूप से विच्छेदित बकायेदारों के प्रकरण तथा विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामलें भी समाधान हेतु अर्ह होंगे। जिन उपभोक्ताओं के विरूद्ध आर0सी0 निर्गत है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

विभागीय अधिकारियों एवं कार्मिकों को निर्देशित किया है कि उपभोक्ताओं को इस योजना का व्यापक लाभ देने के लिये योजना का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। साथ ही बकायेदार उपभोक्ताओं से संपर्क करके उन्हें लाभ दिलाया जाये। उपभोक्ताओं के बिलों में संशोधन के लिए अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार कैम्पों का भी आयोजन किया जाये।

उपभोक्ताओं से भी अपील है कि प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं के हितों को सर्वोपरि रखते हुए यह योजना एक बार फिर से लायी है सभी उपभोक्ता इस योजना का शीघ्र लाभ लेकर अपना बकाया जमा करने का प्रयास करें।

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