राहुल गांधी की सांसद बहाली को चुनौती याचिका खारिज

 चंद्रबाबू नायडू को भी मिली राहत
नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, क्योंकि याचिकाकर्ता के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है।
शीर्ष अदालत गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली वकील अशोक पांडे की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने चार अगस्त को राहुल गांधी की मोदी उपनाम पर एक टिप्पणी से संबंधित मामले में उनकी सजा पर रोक लगा लगा दी थी। इसके बाद  लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी थी। कांग्रेस नेता को मार्च 2023 में निचले सदन से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ उनके 'सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है?' पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। टिप्पणी 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान की गई थी।
तेदेपा प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार न करे पुलिस: कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश पुलिस से कहा कि वह कौशल विकास घोटाला मामले में याचिका पर फैसला आने तक फाइबरनेट मामले में तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार न करे। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने फाइबरनेट मामले में नायडू की अग्रिम जमानत संबंधी याचिका को नौ नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। कोर्ट ने आंध्र प्रदेश पुलिस से कहा कि पूर्व में दी गई व्यवस्था को बरकरार रखें। पीठ ने आंध्र प्रदेश पुलिस के 13 अक्तूबर के बयान का भी जिक्र किया, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि पुलिस नायडू को हिरासत में नहीं लेगी।

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