बगैर एनओसी के मेरठ छावनी में बिकने लगे बंगले
बंगला 119, 213 में तीन को अवैध निर्माण गिराने व भूमि खाली करने को विभाग ने भेजा नोटिस
मेरठ। छावनी क्षेत्र में जमीनों पर एंक्रोचमेंट कर पक्के मकान एवं बगैर एनओसी लिए खरीद-फरोख्त एवं अवैध कब्जे की शिकायतें रक्षामंत्रालय तक पहुंच रही है इस पर अफसर मौके पर मुआयना करने एवं अवैध कब्जा धारियों को एंक्रोचमेंट हटाने व जमीन खाली कराने की चेतावनी दी जा रही है । रक्षा संपदा विभाग ने आधा दर्जन से अधिक लोगों को नोटिस दिए गए है जिसमें बंगला नंबर 213 119 199 200 व 201 में लोगो ने गैरकानूनी तरीके से पार्ट भूमि पर कब्जा किया हुआ है विभाग ने बताया डीईओ कार्यालय द्वारा अखबारों के माध्यम से अपील जारी कर आम जनता को जागरूक किया जाता है कि बगैर एनओसी के खरीद फरोख्त अवैध है। शिकायत पर लोगों को नोटिस भेजा है जिसमें कहा है कि स्वयं अवैध निर्माण गिरा कर भूमि कब्जा मुक्त करें। साथ ही उन्होंने लोगों को आगाह किया है कि किसी भी खरीद फरोख्त जिसमें एनओसी नहीं ली गई है, उसे मान्यता नहीं दी जाएगी।
डीईओ हरेंद्र सिंह ने बताया रक्षा संपदा विभाग द्वारा पुर्व में बांग्ला नंबर 235 में भू माफिया हाजी गल्ला कबाड़ी बिना एनओसी के गैर कनूनी तरीके से इस बंगले के पार्ट पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए था जिसे विभाग ने कब्जा मुक्त कराया।
बता दें बंगला 213 में प्रदीप चावला 119 खन्ना की कोठी में दो लोगों को अवैध निर्माण गिराने एवं भूमि खाली करने का नोटिस जारी किया है उधर बंगला नंबर 199 में मन्नान व फरमान पुत्र इमादूल हक के विरुद्ध शिकायत मिली है कि इनके द्वारा भारत सरकार की पार्ट भूमि पर कब्जा कर बड़े स्तर पर अवैध निर्माण किया गया है और बंगला 240 भूसा मंडी में भी अवैध निर्माण किया जा रहा है। दूसरी तरफ छावनी परिषद को बंगला नंबर 189 आबूलेन निशात सिनेमा में बड़े स्तर पर अवैध निर्माण व खरीद फरोख्त की शिकायत मिली हैं।
नोटिस के बाद जमे हुए हैं कब्जेदार
रक्षा संपदा अधिकारी ने बताया पूरे प्रदेश में जहां भी सेना की जमीन पर कब्जा है,उसे खाली कराकर अपने कब्जे में लिया जाएगा।
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