31 दिसम्बर तक जनपद मे लागू रहेगी धारा-144
मेरठ। त्योहारों को देखते हुए जिले में धारा -144 लागू कर दी गयी है। यह जनपद में आगामी 31 दिसम्बर तक लागू रहेगी। 
जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने बताया कि आगामी माह/दिनों में नरक चतुर्दशी दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज/चित्रगुप्त जयंती, गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस, गुरु नानक जयंती/कार्तिक पूर्णिमा, क्रिसमस-डे आदि पर्व के अतिरिक्त विभिन्न आयोगों द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं एवं महाविद्यालयों की परीक्षाओं के दृष्टिगत अवांछनीय तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था के विपरीत कार्य करते हुए जनपद मेरठ की शांति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाले जा सकने के दृष्टिगत जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 दिनांक 1 नवम्बर से 31 दिसंबर  की मध्य रात्रि 12-00 बजे तक जनपद के सभी 31 थाना क्षेत्रों में जिसमें महिला थाना सम्मिलित है, लागू रहेगी ।

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