महिलाओं के हित संरक्षण कानून विषय पर आयोजित किया गया विधिक साक्षरता एंव जागरूकता शिविर
मेरठ। गुरूवार को तहसील सरधना के सभागार में महिलाओं के हित सरंक्षण कानून विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को घरेलू हिंसा अधिनियम, पीसीपीएनडी एक्ट, भरण-पोषण अधिनियम, शिक्षा का अधिकार, दहेज अधिनियम, समान कार्य समान वेतन का अधिकार तथा अन्य विधिक विषयों पर जानकारी दी गयी।
अपर जिला न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरठ हरीराम ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग के तत्वाधान में एंव माननीय कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार महिलाओं के हित संरक्षण से सम्बन्धित विविध विषयों पर विधिक साक्षरता एंव जागरूकता शिविरों को सब डिवीजन/तहसील स्तर पर आयोजित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।सभागार कक्ष में महिलाओं के हित संरक्षण कानून विषय पर विधिक साक्षरता एंव जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को घरेलू हिंसा अधिनियम, पीसीपीएनडी एक्ट, भरण-पोषण अधिनियम, शिक्षा का अधिकार, दहेज अधिनियम, समान कार्य समान वेतन का अधिकार तथा अन्य विधिक विषयों पर जानकारी दी गयी। कार्यक्रम में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सरधना जागृति अवस्थी ,नटवर सिहं, तहसीलदार सरधना,अफरीन अलमस तथा सुश्री श्रीति सागर, विधि सह परीवीक्षा अधिकारी मेरठ आदि ने अपने विचार व्यक्त किये।
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