यौन उत्पीड़न मामला

 आरोपी आईपीएस अफसर को तीन साल की कैद
- अदालत ने दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
विल्लुपुरम (एजेंसी)।
तमिलनाडु के विल्लुपुरम में यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार निलंबित आईपीएस अधिकारी को स्थानीय कोर्ट ने दोषी ठहराया और सजा सुनाई। अदालत ने पूर्व एडीजीपी राजेश दास को तीन साल कैद की सजा सुनाई और उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
दरअसल, पूर्व एडीजीपी दास पर 2021 की शुरुआत में एक जूनियर महिला पुलिस अधिकारी की शिकायत के आधार पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था।
महिला पुलिस अधिकारी ने दास पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया था, जबकि दोनों राज्य के केंद्रीय जिलों में ड्यूटी पर थे। यह तब था जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम नेता एडप्पादी पलानीस्वामी मुख्यमंत्री थे। राज्य ने शिकायत की जांच के लिए छह सदस्यीय समिति का गठन किया।
शिकायत दर्ज होने के महीनों बाद मद्रास उच्च न्यायालय ने विल्लुपुरम अदालत की न्यायिक क्षमता को चुनौती देने वाली दास की याचिका को खारिज कर दिया।

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