हत्या के प्रयास मामले में मुख्तार अंसारी दोष मुक्त

गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट का फैसला

गाजीपुर।
जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को एक मामले में बड़ी राहत मिली है। गाजीपुर की एमपी/एमएलए की कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में मुख्तार अंसारी को दोष मुक्त करार देते हुए बरी कर दिया।
गौरतलब है कि वर्ष 2009 में गाजीपुर के मुहम्मदाबाद कोतवाली में मुख्तार पर यह मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में राहत के बाद भी माफिया का अभी जेल से निकलना संभव नहीं होगा।
एमपी-एमएलए कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश दुर्गेश की अदालत में मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या के प्रयास के मामले में बहस पूरी कर ली गई थी। 17 मई को फैसले के लिए तारीख निर्धारित की गई थी। इधर, एमपी/एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर केस में भी भी सुनवाई को पूरी कर ली है। मुख्तार अंसारी की ओर से अपना पक्ष रखा गया है।
इस मामले में 20 मई की तारीख निर्धारित की गई है। मालूम हो कि मुहम्मदाबाद के मीर हसन के हत्या के प्रयास में कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

No comments:

Post a Comment

Popular Posts