जेल में ही मनेगी सिसोदिया की होली

- नहीं मिली जमानत,10 मार्च को अगली सुनवाई
नई दिल्ली (एजेंसी)।
दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेश किया गया। जहां सीबीआई ने तीन दिनों की रिमांड मांगी। जबकि सिसोदिया के वकील ने रिमांड का कारण मांगा। दोनों ओर की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा है। अब 10 मार्च को इस मामले में सुनवाई होगी।
अभी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने कोर्ट से तीन दिनों की रिमांड की मांग की है। जबकि सिसोदिया के वकील ने रिमांड का कारण जानने की मांग की। वकील ने सिसोदिया की पत्नी के खराब स्वास्थ्य का कारण बताया। सुनवाई के दौरान सिसोदिया ने रिमांड बढ़ाए जाने का कारण पूछा। उनकी ओर से कहा गया कि 96 घंटों की पूछताछ हो चुकी है। अब आगे क्या होगा।
दोनों ओर की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सिसोदिया के मामेल में फैसला सुरक्षित रखा। इस मामले में 10 मार्च को अगली तारीख मुकर्रर करते हुए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। मतलब यह कि 10 मार्च तक सिसोदिया को जमानत नहीं मिल सकेगी। अब इस मामले में 10 मार्च को सुनवाई होगी। जिसमें सिसोदिया के भविष्य पर फैसला होगा। जमानत नहीं मिलने का मतलब है कि सिसोदिया की होली जेल में भी कटेगी।
शनिवार को दिल्ली के राउज ऐवन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी हुई। शराब नीति केस में गिरफ्तार सिसोदिया को सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया। जहां सीबीआई ने कोर्ट से सिसोदिया की तीन दिनों की रिमांड की मांग की। सीबीआई ने कहा कि जांच में सिसोदिया सहयोग नहीं कर रहे हैं। जांच अधिकारियों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब नहहीं दे रहे हैं।
इस पर कोर्ट ने कहा कि सहयोग न करना रिमांड का आधार कैसे हो सकता है। दूसरी ओर सिसोदिया के वकील ने कहा कि असहयोग रिमांड का आधार नहीं है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने यह भी दलील दी कि केस से जुड़े सभी आरोपियों से सिसोदिया का आमना-सामना होना बाकी है।

No comments:

Post a Comment

Popular Posts