यूपी में इलेक्ट्रिक कार पर नहीं लगेगा रोड टैक्स


लखनऊ (एजेंसी)।

प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वेहिकल्स के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इलेक्ट्रिक वेहिकल्स मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022 में प्रदेश में ईवी की खरीद पर 100 फीसदी टैक्स में छूट दी जाएगी।
ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस को खत्म करने का फैसला लिया है। प्रदेश सरकार की ओर से एक बयान जारी करके इसकी जानकारी दी है। जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां उत्तर प्रदेश में बन रही हैं। उन्हें खरीदने पर पांच साल तक कोई रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं देना होगा।
प्रदेश सरकार की ओऱ से भी आरटीओ को निर्देश दिया गया है कि वह इस बात को सुनिश्चित करें ताकि सरकार का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो।
प्रदेश के प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वरालु ने जो संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया है। उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वेहिकल्स मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022 में प्रदेश में ईवी की खरीद पर 100 फीसदी टैक्स में छूट दी जाएगी। यह 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2025 तक के लिए वैध होगी। चौथे और पांचवे साल में ईवी ग्राहकों को यानि 14 अक्टूबर 2025 से 14 अक्टूबर 2027 तक इवी की मैन्युफैक्चरिंग, बिक्री और रजिस्ट्रेशन पर छूट दी जाएगी।
इन पर मिलेगी छूट
ईवी में दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया, स्ट्रॉग इलेक्ट्रिक वेहिकल्स, प्लग इन हाइब्रिक इलेक्ट्रिक वेहिकल्स, बैटरी इलेक्ट्रिक वेहिकल्स, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वेहिकल्स आते हैं। प्रदेश सरकार के फैसले से 3997 ईवी ग्राहकों को आगरा में इसका लाभ होगा। जिनसे टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क 14 अक्टूबर 2022 के बाद लिया गया है।

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