कोर्ट ने सिसोदिया को 7 दिन की रिमांड पर भेजा

 सीबीआई मामले में 21 मार्च को होगी सुनवाई
नई दिल्ली (एजेंसी)।
पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 7 दिन की ईडी की कस्टडी में भेजना का फैसला सुनाया है। ईडी ने कोर्ट से सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसपर सुनवाई करने के बाद कोर्ट यह फैसला सुनाया है। वहीं, सीबीआई मामले में उनकी जमानत याचिका पर कोर्ट 21 मार्च को सुनवाई करेगा।
ईडी ने अपनी दलीलों में सिसोदिया के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ निजी कंपनियों को थोक व्यापार देने की साजिश के तहत नीति को लागू किया गया था। निजी संस्थाओं को थोक लाभ मार्जिन का 12 प्रतिशत तय करने का भी लगाया आरोप। ईडी ने दिल्ली कोर्ट को बताया कि साजिश विजय नायर ने अन्य लोगों के साथ मिलकर की थी और आबकारी नीति थोक विक्रेताओं के लिए असाधारण लाभ मार्जिन के लिए लाई गई थी।
वहीं, प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली कोर्ट को बताया कि मनीष सिसोदिया ने अन्य लोगों के नाम से सिम कार्ड और मोबाइल फोन खरीदे थे। सूत्रों की मानें को ईडी ने पूछाताछ के लिए दस दिनों की रिमांड मांगी है।
एलजी के पास गई थी नीति: सिसोदिया के वकील
वहीं, सिसोदिया के वकील ने अदालत में कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी व्यक्ति को केवल इसलिए विशेष अधिनियम के तहत हिरासत में रखा जाए कि सिर्फ उसे जमानत न मिले। कभी-कभी वास्तविकता का सामना करना अच्छा होता है। नीति एलजी के पास भी गई। मुझे आशा है कि उन्होंने उससे भी पूछताछ की है? यह भी कहा कि कुछ लोगों से बैठक करने और मिलने से अपराध साबित नहीं होता है।

No comments:

Post a Comment

Popular Posts