पांच साल में 1827 एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द किए गए: नित्यानंद राय

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि केंद्र सरकार ने पिछले पांच साल में कानूनों का उल्लंघन करने वाले 1,827 गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) का विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) पंजीकरण रद्द कर दिया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए कहा कि पिछले पांच वर्षों यानि 2018 से 2022 के दौरान, 1,827 संगठनों के एफसीआरए पंजीकरण प्रमाणपत्र अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण अधिनियम की धारा 14 के तहत रद्द कर दिए गए हैं। नित्यानंद राय ने बताया कि विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 32 में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार, अधिनियम के तहत पंजीकृत किसी संगठन के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई में दिए गए किसी भी आदेश में पुनरीक्षण कर सकती है। उन्होंने कहा कि नवम्बर, 2021 से अब तक, पुनरीक्षण के माध्यम से पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीएचएफआई) नई दिल्ली और मिशनरीज ऑफ चैरिटी (एमओसी) कोलकाता के एफसीआरए प्रमाणपत्र का नवीनीकरण किया गया था। नित्यानंद राय ने आगे बताया कि 10 मार्च 2023 तक 16,383 संगठनों का एफसीआरए पंजीकरण प्रमाण पत्र वैध है, जिनमें से 14,966 संगठनों ने विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनिवार्य वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत किया है।

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