महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को राहत

 जमानत के खिलाफ सीबीआई की अपील खारिज
नई दिल्ली (एजेंसी)। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बड़ी राहत मिली है। उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार के एक मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता को जमानत देने के खिलाफ सीबीआई की अपील को खारिज कर दिया है। बता दें कि बंबई उच्च न्यायालय ने देशमुख को जमानत दी थी, जिसे सीबीआई ने एससी में चुनौती दी थी।
उच्च न्यायालय ने कहा कि निलंबित किए गए पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के बयान को छोड़कर, सीबीआई द्वारा रिकॉर्ड किए गए किसी भी बयान से संकेत नहीं मिलता है कि देशमुख के इशारे पर मुंबई में बार मालिकों से पैसा वसूला गया था।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि देशमुख को संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी जमानत दी गई है।

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