शिवसेना नेता बालठाकरे के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पूर्व विधायक संगीत सोम बरी

मुज़फ्फरनगर। विशेष अदालत एमपी/एमएलए ने बाल ठाकरे के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम को बरी कर दिया है। विशेष अदालत के ज़ज़ मंयक जायसवाल ने तकनीकी आधार पर आरोपी संगीत सोम को बरी कर दिया ।

 


आज शाम संगीत सोम विशेष अदालत में पेश हुए और अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए संगीत सोम को बरी कर दिया। बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जिन्दल ने बताया कि खतौली पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल करने से पहले शासन से परमिशन प्राप्त नही की। धारा 188 के तहत प्राइवेट दावा दायर किया गया और सीधे चार्जशीट दाखिल करा दी। नियम के अनुसार धारा 188 में पुलिस चार्जशीट दाखिल नही कर सकती। ज़िला प्रशासन की ओर से निजी दावा कोर्ट में दाखिल होने चाहिए। खतौली पुलिस ने गत 13 अप्रैल 2008 को कस्बा खतौली के नवीन मंडी में संगीत सोम द्वारा शिवसेना बाल ठाकरे के विरुद्ध आपत्तिजनक टिपणी का मामला धारा 153ए 188 आईपीसी के तहत दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। शिवसेना के तत्कालीन जिला प्रभारी ललितमोहन शर्मा ने मामला दर्ज कराया था।


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