आजम खान को कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

 भड़काऊ भाषण मामले में हुई है तीन साल की सजा


रामपुर।
भड़काऊ भाषण मामले में तीन साल की सजा पाने वाले समाजवादी पार्टी के वरिष्‍ठ नेता आजम खां ने सेशन कोर्ट में अपील की। अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत प्रार्थना पत्र दिया। इस दौरान आजम खां भी अदालत में मौजूद रहे। अदालत ने उनकी अपील स्वीकार करते हुए अंतरिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। अदालत अब 16 नवंबर को सुनवाई करेगी।
बुधवार को आजम खां ने कचहरी पहुंचकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में सजा के खिलाफ अपील दायर की। अदालत ने अपील स्वीकार कर ली है। आजम खां ने अंतरिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया। अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत मंजूर कर ली। अपील पर अब 16 नवंबर को सुनवाई होगी।
आजम खां को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) ने 27 अक्टूबर को सजा सुनाई थी। जिस मामले में सजा सुनाई थी, वह वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव का था।

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