टीवी चैनलों के लिए जारी हुए नए दिशानिर्देश

 सीधे प्रसारण को नहीं लेनी होगी पूर्व अनुमति
नई दिल्ली (एजेंसी)।
केंद्र सरकार ने भारत में टीवी चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के 2022 के दिशानिर्देशों को मंजूरी दी है। सरकार द्वारा जारी ये दिशानिर्देश टीवी चैनलों के लिए प्रसारण कार्यप्रणाली को और ज्यादा आसान बनाया गया है। गैर समाचार कार्यक्रम के सीधा प्रसारण के लिए कोई पूर्व अनुमति नहीं लेनी होगी।
राष्ट्र व जनहित में प्रसारित होने वाली सामग्री को लेकर भारतीय टेलीपोर्ट विदेशी चैनलों को अपलिंक कर सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले 2011 में दिशानिर्देश जारी किए थे।
प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि सी बैंड के अलावा फ्रीक्वेंसी बैंड में अपलिंक करने वाले टीवी चैनलों को अनिवार्य रूप से अपने सिग्नल को एन्क्रिप्ट करने की आवश्यकता होती है। एक चैनल को केवल एक टेलीपोर्ट/उपग्रह की तुलना में एक से अधिक टेलीपोर्ट की सुविधाओं का उपयोग करके अपलिंक किया जा सकता है। एक टेलीपोर्ट ऑपरेटर भारत के बाहर डाउनलिंक होने के लिए एक विदेशी चैनल को अपलिंक कर सकते हैं।

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