हाईकोर्ट से स्वप्ना सुरेश को झटका

- प्राथमिकी रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज
तिरुवनंतपुरम (एजेंसी)।
सोना तस्करी मामले में केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश को झटका दिया है। राज्य पुलिस ने स्वप्ना के खिलाफ तिरुवनंतपुरम और पलक्कड़ में दंगा भड़काने के लिए कथित साजिश रचने के मामले दर्ज किए थे। स्वप्ना ने इन मामलों को निरस्त करने के लिए अदालत का रुख किया था। लेकिन अदालत ने स्वप्ना की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।
याचिकाओं को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि मामलों की जांच प्रारंभिक चरण में है। शिकायतकर्ता (स्वप्ना सुरेश) मामलों के संबंध में आरोप पत्र दायर होने के बाद अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है।
स्वप्ना सुरेश ने दो महीने पहले अदालत का रुख किया था। उनके खिलाफ राज्य में कथित दंगा भड़काने की साजिश रचने का मामला दर्ज किया गया था।

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