लखीमपुर खीरी हिंसा मामला

आशीष मिश्र की जमानत याचिका खारिज
लखनऊ।लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा मामले में मंत्री के बेटे आशीष मिश्र को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्र की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अभियुक्त, सरकार व पीड़ित पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने 15 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।
न्यायालय ने कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए आशीष मिश्र को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। यह निर्णय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने आशीष मिश्र की जमानत याचिका को खारिज करते हुए पारित किया।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बीती 15 जुलाई को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड मामले में सरकार और पीड़ित पक्ष के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश की थी।
इससे पहले हाईकोर्ट ने 10 फरवरी, 2022 को आशीष को जमानत दे दी थी, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरशुदा जमानत खारिज करके सुनवाई वापस हाईकोर्ट भेजकर कहा था कि पीड़ित पक्ष को सुनवाई का पूरा अवसर देकर आशीष की जमानत अर्जी पर नए सिरे से आदेश पारित किया जाए। इसी के बाद से हाईकोर्ट नए सिरे से सुनवाई कर रहा था।

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