हत्यारे को आजीवन कारावास
मेरठ। सत्र न्यायाधीश रजत सिंह जैन ने हत्या करने के आरोपी मनोज शर्मा पुत्र उमाशंकर निवासी बदायूं को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा संजय कुमार ने दिनांक 7 अक्टूबर 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी थाना नौचंदी मेरठ क्षेत्र में सेनेटरी की दुकान है जिसमें बदायूं जिले के बृजेश शर्मा पुत्र भगवानदास एवं आरोपी नौकरी करते थे। दुकान बढ़ाने के बाद दोनों एक साथ दुकान पर ही सो जाया करते थे। इसी दौरान 5 अक्टूबर 2014 को वादी सुबह दुकान पर पहुंचा तो उसने आरोपी मनोज से पूछा कि बृजेश कहां है जिस पर उसने बताया कि बृजेश अपने मिलने वालों के यहां गेसूपुर गया हुआ है। अभी नहीं लौटा है। दिनांक 7 अक्टूबर 2014 को वादी की दुकान के सामने नाले में पानी भर गया था जिसे साफ करने सफाई कर्मचारी आए हुए थे जिन्हें देखकर आरोपी मनोज उनसे लड़ने लगा और उन्हें नाला साफ करने से रोकने लगा।
वादी मुकदमा वहां पहुंचा और उसने मनोज को नाला साफ करने से रोकने के लिए मना किया तो मनोज वहां से भाग गया। इसके बाद सफाईकर्मी ने नाले की सफाई की तो वहां बृजेश का शव पड़ा हुआ था। उसके सिर पर चोट लगी हुई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आरोपी को पुलिस ने पकड़ कर जेल भेज दिया।
न्यायालय में आरोपी ने कहा कि उसे झूठा फंसाया जा रहा है। डीजीसी क्रिमिनल ब्रजभूषण गर्ग एडीसी क्रिमिनल पदम सिंह ने कड़ा विरोध किया और न्यायालय में कुल 7 गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए आरोपी को आजीवन कारावास से दंडित किया।
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