केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना

 दिल्ली हाईकोर्ट अब 25 अगस्त को करेगा सुनवाई
नई दिल्ली (एजेंसी)।
दिल्ली हाईकोर्ट अग्निपथ योजना को लेकर दायर याचिकाओं पर अब 25 अगस्त को सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट ने सुप्रीमकोर्ट के 19 जुलाई के आदेश के मद्देनजर बुधवार को सुनवाई को टाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जुलाई को अपने पास और दूसरे हाई कोर्ट में लंबित केस दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। अब सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई होगी।
दिल्ली हाईकोर्ट पहले से भारतीय नौसेना के उस विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें अभ्यर्थियों को 12वीं में मिले मार्क्स कट-ऑफ बढ़ाकर चयन करने की बात कही गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि भारतीय नौसेना में चयन के लिए जो मापदंड बनाए गए हैं उसका यह विज्ञापन उल्लंघन करता है।
उल्लेखनीय है कि अग्निपथ योजना को लेकर एयरफोर्स में चयनित 20 अभ्यर्थियों ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि अग्निपथ योजना से प्रभावित हुए बिना उन्हें एयरफोर्स ज्वाइन करने का आदेश जारी किया जाए। एयरफोर्स में चयनित अभ्यर्थियों का एयरफोर्स की एक्स और वाई ट्रेड में नियुक्ति के लिए 2019 में चयन हुआ था। लेकिन उन्हें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है।
सुप्रीम कोर्ट में अग्निपथ योजना को लेकर तीन याचिकाएं दाखिल की गई थीं। एक याचिका वकील हर्ष अजय सिंह ने दायर की है। याचिका में सरकार को इस योजना पर दोबारा विचार करने की मांग की गई है। दूसरी याचिका वकील मनोहर लाल शर्मा और तीसरी याचिका वकील विशाल तिवारी ने दायर की है।

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