17 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार मामले में आरोपी मोहित को 20 वर्ष की सज़ा
मुज़फ्फरनगर। गत 23 मई 2015 को शामली कोतवाली के एक गांव में किताब खरीदने के बहाने एक 17 वर्षीय बालिका को बेहोश कर उसके साथ वलात्कार किए जाने के मामले में आरोपी मोहित को 20 वर्ष की सज़ा व 20 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई विशेष अदालत पोक्सो के ज़ज़ बाबूराम की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक दिनेश शर्मा व मनमोहन वर्मा ने पैरवी की।

अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 23 मई 2015 को शामली ज़िले के कोतवाली के एक गांव में 17 वर्षीय बालिका को किताब खरीदने के बहाने घर से ले गया और कुछ सुंघाकर बेहोश कर एक कमरे में बलात्कार किया गया। जब पीड़िता को होश आया तो उसने अपने को एक कमरे में नग्न अवस्था में  पाया। आरोपी मोहित ने उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने आरोपी मोहित के विरुद्ध धारा 363,366,376 आईपीसी व 3/4 पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार गया था।

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