लालू को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत

 10 लाख देकर जेल से छूटेंगे, राजद में जश्‍न

रांची (एजेंसी)। चारा घोटाले के पांच मामलों के सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू यादव को कुछ शर्तों के साथ जमानत की सुविधा प्रदान कर दी।

चारा घोटाला के पांच मामलों के सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के बाद अदालत ने उन्‍हें बड़ी राहत दी है। यह मामला जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था।
सुनवाई के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव की जमानत याचिका मंजूर कर ली। इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने लालू यादव को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने लगभग 40 महीने जेल में गुजारी है, जो आधी सजा 30 महीने से भी अधिक है। हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद लालू यादव को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने जमानत के लिए यह शर्त रखी है कि लालू यादव को सीबीआई कोर्ट द्वारा सजा के साथ मुकर्रर किए गए जुर्माना राशि में से 10 लाख कोर्ट में जमा करनी होगी।

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