कपूरथला में नाबालिग से रेप के दोषी को सजा-ए-मौत

पीड़ित परिवार को 8 लॉक रुपए राहत भी मिलेगी  
अरुण खोसला

कपूरथला
।पंजाब के कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री के बाहर बनी झुग्गियों में मार्च 2021 में एक नाबालिग बच्ची से हुए दुष्कर्म तथा हैवानियत के मामले में आज माननीय अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज की अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा-ए-मौत का हुक्म सुनाया दिया है इस बात की पुष्टि स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर तथा डिप्टी डीए अनिल बोपाराय ने भी की है।  
जानकारी के अनुसार 15 मार्च 2021 को रेल कोच फैक्ट्री के नजदीक बनी झुग्गियों में 7 वर्षीय नाबालिक बच्ची को एक व्यक्ति द्वारा बिस्कुट खिलाने के बहाने से नजदीकी एक खाली पड़ी झुग्गी में ले जाकर दुष्कर्म किया। सूचना के बाद जिला पुलिस ने नाबालिका के पिता उकील मंडल के बयान पर आरोपी मुकेश कुमार पुत्र मनोज मंडल वासी बंगाली टोला बिहार के खिलाफ धारा 376 ए-बी, 307, 4, 6 पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर हिरासत में लिया था।
स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अनिल बोपाराए ने बताया कि आरोपी मुकेश कुमार ने नाबालिका से दुष्कर्म करने के बाद हैवानियत की हदें पार करते हुए बच्ची के प्राइवेट पार्ट में डंडा घुसा दिया था। जिससे वह काफी लंबे समय तक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ती रही और आखिर डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन कर जान बचाई। लेकिन बच्ची का नारीत्व पूरी तरह से खत्म हो गया।
अनिल बोपाराय ने बताया कि माननीय एडीशनल सेशन जज की अदालत ने सभी तथ्यों तथा सपूतों को देखते हुए और वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी मुकेश कुमार को दोषी मानते हुए सजा-ए-मौत की सजा सुनाई है और दूसरी तरफ पीड़ित परिवार को 8 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने का भी प्रावधान रखा है।

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