सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
एमपी हाईकोर्ट की महिला न्यायाधीश को किया बहाल
नई दिल्ली (एजेंसी)।मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्व महिला न्यायाधीश को आज एक बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत करने वाली महिला न्यायाधीश को बहाल करने का निर्देश दिया है।
महिला न्यायाधीश ने इस आधार पर बहाली की मांग की थी कि उन्हें 2014 में इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था। गौरतलब है कि महिला न्यायाधीश ने अपनी याचिका में कहा था कि उच्च न्यायालय ने 15 दिसंबर, 2017 की न्यायाधीशों की जांच समिति की रिपोर्ट के स्पष्ट निष्कर्ष की अनदेखी की, जिसमें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद से याचिकाकर्ता के 15 जुलाई 2014 के इस्तीफे को असहनीय परिस्थतियों में लिया गया कदम बताया गया था।
याचिका में कहा गया है कि न्यायाधीशों की जांच समिति ने यह भी कहा था कि याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल किया जाए क्योंकि उसने दबाव में इस्तीफा दे दिया था।

No comments:
Post a Comment