कोरोना इफेक्टः हाईकोर्ट में आधे कर्मचारियों से होगा काम
प्रयागराज।प्रदेश में कोरोना संक्रमण का प्रकोप को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नई एडवाइजरी जारी की है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने सभी अनुभाग अधिकारियों/सुपरवाइजिंग अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एक दिन के अंतराल पर 50 प्रतिशत स्टाफ से इस तरह काम लें कि किसी सीट का कार्य न रुकने पाये। निबंधक न्यायिक द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जिस किसी अधिकारी को बुखार हो तुरंत कोविड जांच कराएं।
अधिसूचना के मुताबिक अनुभाग अधिकारी को यह छूट दी गई है कि अतिआवश्यक होने पर घर पर बैठे स्टाफ को काम के लिए बुला सकते हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट प्रयागराज व लखनऊ खंडपीठ परिसर में शराब पीकर, पान, गुटका व तंबाकू खाकर आने को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
गंभीर बीमारी से पीडि़त अधिकारियों को इसकी सूचना न्यायालय प्रशासन को देने को कहा गया है, जिससे ऐसे लोगों को ड्यूटी पर तैनाती से छूट दी जा सके। यह सूचना लखनऊ पीठ के सीनियर रजिस्ट्रार व इलाहाबाद के रजिस्ट्रार न्यायिक को दी जाए।
सभी स्टाफ टेलीफोन या इलेक्ट्रानिक उपकरणों के जरिए अपने अनुभाग से संपर्क बनाये रखें। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश ने यह आदेश प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के 10 जनवरी के अनुरोध पत्र पर दिया है।
हाईकोर्ट प्रशासन ने कुल तीन बिंदुओं पर नई गाइडलाइन जारी की है और इसका अनुपालन कराने के लिए जिला न्यायाधीशों को निर्देश दिए हैं।

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