मेरठ, 31 दिसम्बर 2021। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं के लिये चलायी जा रही एकमुश्त समाधान योजना की अन्तिम तिथि बढ़ाकर 31 जनवरी 2022 कर दी गयी है। योजना के अन्तर्गत विद्युत उपभोक्ताओं को घरेलू, निजीनलकूप और वाणिज्यिक कनेक्शनों पर सरचार्ज की छूट दी जा रही है। अब तक 14 जनपदों में आठ लाख अठहत्तर हजार बकायेदार उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ उठाया एवं लगभग तिरानबे करोड़ सरचार्ज माफी का लाभ उपभोक्ताओं को विभाग द्वारा प्रदान किया गया है। 

 योजना के अन्तर्गत 2 किलोवाट तक के घरेल (एलएमवी-1), 2 किलोवाट तक के वाणिज्यिक (एलएमवी-2) एवं समस्त भार के निजीनलकूप (एलएमवी-5) उपभोक्ताओं को मूल बकाया वर्तमान बिल के साथ जमा करने पर शतप्रतिशत सरचार्ज माफी का लाभ दिया जा रहा है। घरेलू उपभोक्ता छ: किश्तों में भी बिल भुगतान कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त घरेलू बत्ती पंखा के 2 किलोवाट से अधिक भार वाले उभोक्ता तथा वाणिज्यिक के 2 किलोवाट से अधिक 5 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 50 प्रतिशत् तक की छूट प्रदान की जा रही है।

विद्युत चोरी के प्रकरणों में शमन शुल्क माफ किये जाने एवं राजस्व निर्धारण की वसूली हेतु सरचार्ज माफ किये जाने का प्राविधान भी योजना के अन्तर्गत किया गया है। घरेलू, वाणिज्यिक और निजीनलकूप से सम्बन्धित बिजली चोरी के मामलों में शमन शुल्क माफी का लाभ भी योजना के अन्तर्गत दिया जायेगा। 2 किलोवाट भार तक के घरेलू 1 किलोवाट तक के वाणिज्यिक और निजीनलकूप से सम्बन्धित प्रकरणों में शतप्रतिशत शमन शुल्क माफंंी का प्राविधान योजना के अन्तर्गत किया गया है। 2 किलोवाट तक के वाणिज्यिक उभोक्ताओं को शमन शुल्क में 50 प्रतिशत तक छूट देय होगी।

प्रबन्ध निदेशक, अरविन्द मल्लप्पा बंगारी,ने कहा कि बकायेदार उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। पश्चिमांचल के समस्त जनपदों में एकमुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत कैम्प आयोजित किये जा रहे है जिससे कि उपभोक्ता अपनी नजदीकी कैम्प में जाकर योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि भारी संख्या में बकायेदार विद्युत उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ उठाया है लेकिन किन्हीं कारणों से अभी भी बहुत से बकायेदार उपभोक्ता योजना का लाभ लेने से वंचित रह गये हैं ऐसे उपभोक्ताओं को राज्य सरकार द्वारा राहत देते हुये एक माह का समय और बढ़ा दिया गया है, जिससे कि उपभोक्ता आसानी से अपना बकाया बिल जमा कर सके।

उपभोक्ता आज ही अपने निकटतम खण्ड/उपखण्ड कार्यालय, कलेक्शन काउन्टर, जनसुविधा केन्द्र, वेबसाईट  ऑनलाईन लॉगिन कर छूट का लाभ ले सकते है। योजना के बारे में किसी भी शंका के समाधान/अधिक जानकारी हेतु विद्युत हेल्पलाईन नं. 1912 एवं पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि. के टोल फ्री नम्बर 18001803002 पर संपर्क करें।


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