बैंक डूबने पर भी 90 दिन के अंदर मिलेगा पैसाः पीएम मोदी
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई के गवर्नर भी रहे मौजूद
नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 'डिपोजिटर्स फर्स्ट: गारंटीड टाइम-बाउंड डिपाजिट इंश्योरेंस पेमेंट अपटू 5 लाख' योजना के तहत जमाकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने कानून में संशोधन करके एक और समस्या का समाधान करने की कोशिश की है। पहले जहां पैसा वापसी की कोई समयसीमा नहीं थी, अब हमारी सरकार ने इसे 90 दिन यानि 3 महीने के भीतर अनिवार्य किया है। बैंक डूबने की स्थिति में भी, 90 दिन के भीतर जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस मिल जाएगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज कोई भी बैंक अगर संकट में आता है तो जमाकर्ताओं को पांच लाख रुपये तक तो जरूर मिलेगा। इससे करीब 98 प्रतिशत लोगों के खाते पूरी तरह से कवर हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कहा, आज देश के लिए बैंकिंग सेक्टर के लिए और देश के करोड़ों अकाउंट होल्डर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के आयोजन का जो नाम दिया गया है उसमें 'डिपॉजिटर्स फर्स्ट: जमाकर्ता सबसे पहले' की भावना को सबसे पहले रखना इसे और सटीक बना रहा है।
पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में एक लाख से ज्यादा डिपोजिटर्स का फंसा पैसा उनके खातों में जमा हो गया है। ये राशि करीब 1300 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है। आज इस कार्यक्रम में और इसके बाद भी तीन लाख ऐसे और डिपोजिटर्स का पैसा उनके खातों में जमा होने वाला है।

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