बागपत। कृषि कानूनों के विरोध में धरना-प्रदर्शन कर रहे सपा नेता नगेन्द्र सिंह व 13 अन्य नामजद सपा नेताओं और सैकडों अज्ञात कार्यकर्ताओं के विरुद्ध गत 14 दिसम्बर वर्ष 2020 को कोतवाली बागपत में आईपीसी  सैक्शन 147,188, 323, 332, 353, 294500 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 सैक्शन 7 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।

दर्ज एफआईआर में सपा नेता नगेन्द्र सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जसपाल राणा ने  न्यायालय मुख्य मजिस्ट्रेट बागपत में आत्मसमर्पण व जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया।वरिष्ठ अधिवक्ता जसपाल राणा द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रीति सिंह के सम्मुख जमानत के आधार के समर्थन में विधि सम्मत व तर्क संगत प्रस्तुत करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्वक विरोध करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। मेरे मुवक्किल द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया जो विधि विरुद्ध हो और उनकी नामजदगी पुलिस द्वारा गलत तरीके से की गई है। सपा नेता नगेन्द्र सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जसपाल राणा के तर्कों को आधार मानकर नियमित जमानत मंजूर की गई।

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