दोबारा नहीं होगी नीट परीक्षाः सर्वोच्च न्यायालय
नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने दो छात्रों के लिए नीट की फिर से परीक्षा आयोजित करने के आदेश को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्षमा करें, लेकिन नहीं ।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए केंद्र सरकार ने कहा था कि अगर नीट नीट यूजी की परीक्षा दोबारा कराने का निर्देश दिया जाता है तो यह पैटर्न बन जाएगा।
दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दो मेडिकल उम्मीदवारों वैष्णवी भोपाले और अभिषेक कापसे के लिए फिर से नीट यूजी 2021 की परीक्षा कराने का निर्देश दिया था। इस आदेश पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने आदेश पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

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